Chhattisgarh

ई-केवाईसी 20 अक्टूबर तक कराना होगा अनिवार्य

धमतरी/ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 5 साल से अधिक उम्र वाले सभी सदस्यों का ई-केवाईसी 20 अक्टूबर 2025 तक किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त राशनकार्डों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की पात्रता ई-केवाईसी पूर्ण होते तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएगी।

खाद्य अधिकारी बी.के.कोर्राम ने बताया कि ई-केवाईसी के लिए गूगल प्ले स्टोर में लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.facialauth उपलब्ध है, जिसके माध्यम से सदस्य ई-केवाईसी स्वयं कर सकते हैं या निकटतम शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से भी ई-केवाईसी कराया जा सकता है।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में प्रचलित राशनकार्ड 2 लाख 58 हजार 939 है, जिसमें 8 लाख 60 हजार 279 सदस्य हैं।

उक्त 8 लाख 60 हजार 279 सदस्यों में 5 साल से अधिक उम्र के 63 हजार 744 सदस्यों द्वारा अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया है।

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