नशे के कारोबारियों को 15-15 साल की सजा — पुलिस की सटीक कार्रवाई से मिली बड़ी सफलता

बिलासपुर…थाना सिविल लाइन की पुलिस टीम को नशा तस्करी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास 75 नग नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को विशेष न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार धारा 22 एनडीपीएस. एक्ट के तहत आरोपी अजीत साहू और घनश्याम साहू, निवासी–अनूपपुर को पुलिस ने नशे के इंजेक्शन की तस्करी करते रंगेहाथ पकड़ा था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू ने की । ठोस साक्ष्य और मजबूत विवेचना के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया ।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस किरण त्रिपाठी ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने इस प्रकरण में निर्णायक भूमिका निभाने और उत्कृष्ट विवेचना के लिए उपनिरीक्षक अमृत साहू को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।