सचिव पर जानलेवा हमला…आरोपियों ने देर रात्रि दिया घटना को अंजाम.14 साल के लिए बुक?

बिलासपुर…थाना सीपत अंतर्गत ग्राम कुली में सरपंच और सचिव पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई है।
दो आरोपी गिरफ्तार
चंद्रमणि ठाकुर उर्फ मोना पिता युवराज सिंह ठाकुर, उम्र 21 वर्ष, निवासी कुली। सरदार सिंह पिता संतोष सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी कुली
क्या है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार 13 जुलाई की रात ग्राम सरपंच बलराम प्रसाद वस्त्रकार ने थाना सीपत में दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया कि उसी दिन गांव में तालाब मछली पालन के ठेके को लेकर ग्रामसभा आयोजित की गई थी।
सभा के दौरान सरदार सिंह ने सभा में पहुँचकर जान से मारने की धमकी और गाली-गलौच की। पुलिस ने धारा 296, 351(2) BNS के तहत अपराध दर्ज किया।
आरोपियों ने सरपंच से बदला लेने की नीयत से बलराम वस्त्रकार के घर का कुंडी तोड़कर जबरन प्रवेश किया। घर में सरपंच नहीं मिलने पर ग्राम सचिव पर जानलेवा हमला किया ।
इन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध:
- धारा 296 (शांति भंग करने का प्रयास)
- धारा 115(2) (गंभीर परिणाम की धमकी)
- धारा 351(2) (हमला करना)
- धारा 331(6) (घातक चोट पहुंचाना)
- धारा 3(5) (लोकसेवक पर हमला)
इन धाराओं के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्तों को 14 वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई:
- चंद्रमणि ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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सरदार सिंह को भी 14 जुलाई की शाम गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे कल न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा जाएगा।