CJP के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को SEM कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है. दोनों नेताओं को दो दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था. ये दोनों 7 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे.

आशुतोष और सौरव को दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया था. दोनों पर आरोप है कि वे जंतर-मंतर पर लगे बैरिकेड्स फांदकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे.

इसके बाद 14 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी.

बुधवार यानी आज उनकी न्यायिक हिरासत पूरी हो रही थी. SEM कोर्ट ने आशुतोष और सौरव के मामले की सुनवाई की और दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. दोनों का रिलीज ऑर्डर भी जारी हो गया है.

जमानत के लिए दोनों दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचे थे. जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका पर तल्ख टिप्पणी की थी. कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप लोग जेन-जी नहीं हैं.

कोर्ट ने इस दौरान दोनों की उम्र पूछी, जिस पर उनके वकील ने कहा कि आशुतोष की उम्र 31 साल है और सौरव 27 साल के हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 21 अक्टूबर यानी आज मजिस्ट्रेट आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई करने वाले हैं. हो सकता है कि उन्हें वहां से राहत मिल जाए.

कोर्ट ने दोनों के वकील से कहा कि आपको अगर आज राहत नहीं मिलती है तो आप फिर आवेदन कर सकते हैं. बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आप आवेदन दे सकते हैं. इसके बाद दोनों के वकील ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली थी.