Cg news: छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति विवाद की सुनवाई अब 28 जुलाई को

Cg news।छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति आदेश को लेकर चल रहे महत्वपूर्ण कानूनी विवाद की सुनवाई एक बार फिर टल गई है।
इस बहुप्रतीक्षित मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई (सोमवार) को बिलासपुर उच्च न्यायालय में होगी।
इससे पहले यह सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित थी, लेकिन याचिकाकर्ता नारायण प्रकाश तिवारी की अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय ने सुनवाई स्थगित कर दी।
यह मामला छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2024 को जारी उस पदोन्नति आदेश से जुड़ा है, जिसमें कई अधिकारियों को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था।
इस आदेश को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे नियम विरुद्ध बताया और न्यायालय में चुनौती दी।
अब यह मामला न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
शिक्षा विभाग से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों की नजर इस फैसले पर टिकी है, क्योंकि यह निर्णय न केवल वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित करेगा बल्कि भविष्य की पदोन्नतियों की दिशा भी तय कर सकता है।
सुनवाई के दौरान प्राचार्य पदोन्नति फोरम की ओर से अनिल शुक्ला, आकाश राय, संतोष कुमार चिंचोलकर, विकास नायक और आर.के. बंजारे न्यायालय में उपस्थित रहे। फोरम के सदस्यों ने अगली सुनवाई में ठोस बहस और प्रभावी निर्णय की उम्मीद जताई है।
इस मामले को लेकर राज्यभर के शिक्षकों और शैक्षणिक प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चा तेज है। अगर उच्च न्यायालय इस आदेश पर रोक लगाता है या बदलाव के निर्देश देता है, तो शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और पदोन्नति नीति पर व्यापक असर पड़ेगा।