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बड़ी खबरः शहर में सभी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध…संयुक्त बैठक में मालिको ने मानी बात…इन नियमों का करना होगा पालन
पुलिस,प्रशासन,आरटीओ और निगम के साथ बस मालिकों की बैठक

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बिलासपुर—स्कूल बसों को छोड़कर किसी भी यात्री बस को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। यात्री बसें शहर के बाहरी क्षेत्र से होकर ही अन्तर्राज्जीय हाईटेक बस स्टैंड तिफरा पहुंचेगी। आमूल चूल परिवर्तन का फैसला कई चरणों की बैठक के बाद जिला प्रशासन समेत, पुलिस, निगम प्रशासन , परिवहन विभाग के साथ बस मालिको की संयुक्त बैठक में लिया गया है। बैठक में बाहर से आने और जाने वाले बसों के लिए रूट का फैसला लिया गया है।
यातायात अतिरिक्त पुलिस कप्तान रामगोपाल करियारे ने जानकारी दिया कि लगातार प्रयास के बाद बस मालिको के साथ संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के निर्देशानुसार महीनों से शहर की यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाए को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कई दौर की बैठक के बाद अन्ततः बस मालिकों के साथ जिला, पुलिस और निगम प्रशासन समेत परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण सुझावों पर मुहर लगा दिया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि अब हाईटेक बस स्टैण्ड आने या बाहर जाने वाली बसों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में आसानी होगी।
यातायात अतिरिक्त पुलिस कप्तान रामगोपाल करियारे ने जानकारी दिया कि हाईटेक बस स्टैंड से सभी दिशाओं की ओर आने-जाने वाले सभी बसों का परिचालन शहर के बाहर से होगा। इससे शहर की यातायात व्यवस्था पर दबाब कम होगा। करियारे ने जानकारी दिया कि रतनपुर होकर कटघोरा अंबिकापुर और पेंड्रा गौरेला की तरफ आने जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टैंड से गब्बर पेट्रोल पंप’, छतौना मोड, पेन्द्रिडीह से नेशनल हाईवे, सकरी, सेंदरी बाईपास होते हुए रतनपुर रोड रोते हुए आना-जाना कर सकेंगे।
मस्तूरी होकर पचपेड़ी जांजगीर शिवरीनारायण की ओर आने जाने वाली बसें अब हाईटेक बस स्टैंड से गुंबर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी, महमंद, मस्तूरी होते हुए आना-जाना कर सकेंगे। सीपत और सीपत होकर आने जाने वाली बसें: हाईटेक बस स्टैंड से गुंबर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी, महमंद, गुरु नानक चौक, मोपका होते हुए आना-जाना कर सकेंगे। सकरी- तखतपुर होकर कोटा मुंगेली की ओर जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टैंड से गब्बर पेट्रोल पंप, छतौना मोड, पेन्द्रिडीह से नेशनल हाईवे, सकरी बाईपास होते हुए आना-जाना कर सकेंगे।
पुलिस कप्तान का स्पष्ट निर्देश है कि परिचालन के दौरान बस मालिक अपने वाहनों के कागजात अपडेट रखेंगे। चालक, परिचालकों का लाइसेंस पूर्ण और विधि मान्य होना चाहिए। चालक परिचालकों को वर्दी नियम का पालन करना होगा। वाहन में प्रेशर हॉर्न, म्यूजिकल हॉर्न या कर्कश हॉर्न का इस्तेमाल नही किया जाएगा। क्षमता से अधिक पैसेंजर बैठाने पर कार्रवाई होगी। चालक के बाजू में सवारी नहीं बैठेंगे। बसों का परिचालन निर्धारित मार्ग से ही होगा। बस संचालन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। बसों का पर्यावरण (पीयूसी) सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कोई भी बस नो पार्किंग और शहर के चौक चौराहे से 100 मीटर के दायरे में नहीं खड़ा करने पर कार्रवआई होगी।
करियारे ने जानकारी दिया कि बैठक में इस बात भी फैसला लिया गया कि स्कूल बसों में सुरक्षा के लिहाज से कैमरा और खिड़कियों में जाली लगाया जाना अनिवार्य है। वाहन चालक बस चालान के दौरान नशे में पाए जाने पर कठोर कदम उठाया जाएगा।