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Advance Income Tax Deadline-एडवांस टैक्स अलर्ट: 15 जून है आखिरी तारीख, वरना लगेगा जुर्माना! जानें कौन आता है इस दायरे में और कैसे भरें ऑनलाइन

एडवांस टैक्स की पहली किस्त चुकाने की आखिरी तारीख 15 जून, 2024 है। अगर आप यह डेडलाइन चूक गए, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Advance Income Tax Deadline/दिल्ली: आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स भरने वाले करदाताओं के लिए अलर्ट जारी किया है। अगर आपकी भी एक वित्तीय वर्ष में टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक बनती है, तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। एडवांस टैक्स की पहली किस्त चुकाने की आखिरी तारीख 15 जून, 2024 है। अगर आप यह डेडलाइन चूक गए, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह वह टैक्स है जिसे साल के अंत में एक साथ देने के बजाय, पूरे साल के दौरान चार किस्तों में एडवांस चुकाया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन इस दायरे में आता है और आप इसे घर बैठे कैसे भर सकते हैं।

क्या आप भी आते हैं एडवांस टैक्स के दायरे में?
आयकर नियमों के अनुसार, निम्नलिखित लोगों को एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है.Advance Income Tax Deadline

कोई भी व्यक्ति (वेतनभोगी, फ्रीलांसर या व्यवसायी) जिसकी एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक बनती है।

वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्हें सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों जैसे किराया, ब्याज, डिविडेंड या कैपिटल गेन से आय होती है।
फ्रीलांसर और पेशेवर, जो अपनी सेवाओं से कमाई करते हैं।
व्यवसायी और कारोबारी, जिन्हें अपनी कंपनी या व्यवसाय से आय होती है।
वे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी किसी व्यवसाय या पेशे से आय होती है (पेंशन या ब्याज से होने वाली आय पर छूट है)।

कब और कितना भरना है? एडवांस टैक्स का कैलेंडर/Advance Income Tax Deadline
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडवांस टैक्स का भुगतान चार किस्तों में लेता है:

15 जून तक: कुल अनुमानित टैक्स का कम से कम 15%
15 सितंबर तक: कुल अनुमानित टैक्स का कम से कम 45%
15 दिसंबर तक: कुल अनुमानित टैक्स का कम से कम 75%
15 मार्च तक: कुल अनुमानित टैक्स का 100%

घर बैठे ऑनलाइन कैसे भरें एडवांस टैक्स? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
लॉगिन करने के बाद मेन्यू में ‘ई-फाइल’ पर क्लिक करें और फिर ‘ई-पे टैक्स’ चुनें।
‘नई पेमेंट’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

‘इनकम टैक्स’ के बॉक्स में ‘Proceed’ पर क्लिक करें।

वित्तीय वर्ष (Assessment Year) चुनें (जैसे 2025-26) और पेमेंट टाइप में ‘एडवांस टैक्स (100)’ चुनें।

सभी जरूरी जानकारी भरकर पेमेंट का तरीका (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI) चुनें और ‘Pay Now’ पर क्लिक करें।
भुगतान सफल होने पर आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे संभालकर रखें।

डेडलाइन चूकी तो कितना लगेगा जुर्माना?
इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप समय पर एडवांस टैक्स नहीं चुकाते हैं या कम चुकाते हैं, तो आयकर कानून की धारा 234B और 234C के तहत आपको बची हुई रकम पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। इसलिए, जुर्माने से बचने के लिए 15 जून की डेडलाइन का पालन जरूर करें।

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