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CG News: सोमनी उपकेन्द्र में शराब पार्टी करने का वीडियो वायरल ,आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी को कार्य से हटाने के निर्देश

सोमनी उपकेन्द्र में आऊसोर्सिंग ठेका कर्मचारी प्रदाय करने हेतु मेसर्स वीणा इंटरप्राइजेस प्रोपराईटर सुरेन्द्र रामटेके ए-क्लास विद्युत ठेकेदार राजनांदगांव को कार्य प्रदान किया गया है।

CG News।राजनांदगांव। सहायक अभियंता (उप संभाग) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड राजेश कुमार साहू ने सोमनी उपकेन्द्र में कर्तव्य अवधि में आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी  धनेश देशमुख द्वारा शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी को कार्य से हटाने तथा उसके स्थान पर योग्य एवं सक्षम ठेका कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश दिए है।

प्राप्त जानकारी अनुसार सोमनी उपकेन्द्र में आऊसोर्सिंग ठेका कर्मचारी प्रदाय करने हेतु मेसर्स वीणा इंटरप्राइजेस प्रोपराईटर सुरेन्द्र रामटेके ए-क्लास विद्युत ठेकेदार राजनांदगांव को कार्य प्रदान किया गया है।

इसके तहत विद्युत ठेकेदार द्वारा  धनेश देशमुख की आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी में नियुक्ति की गई है। श्री धनेश देशमुख द्वारा 16 मई 2026 को रात्रि में सोमनी उपकेन्द्र में कर्तव्य अवधि के दौरान शराब पार्टी करने एवं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।

यह कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिससे कंपनी की छवि धूमिल हुई है। साथ ही इस प्रकार की कृत्य की पुनरावृत्ति होने पर संबंधितों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्यपालन अभियंता संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड कौशलेन्द्र पाण्डे ने सोमनी उपकेन्द्र में कर्तव्य अवधि में शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के संबंध में उप संभाग सोमनी में पदस्थ लाईन सहायक श्रेणी-दो श्री ललेश्वर दास साहू को कारण बताओ सूचना जारी किया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार सोमनी उपकेन्द्र में 16 मई 2026 को रात्रि में कर्तव्य अवधि के दौरान लाईन सहायक श्रेणी-दो श्री ललेश्वर दास साहू एवं आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी श्री धनेश देशमुख शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है।

यह कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिससे कंपनी की छवि धूमिल हुई है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा का उल्लंघन है। नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि या गतिरोध भत्ता असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने प्रस्तावित किया गया है।

इस संबंध में लाईन सहायक श्रेणी-दो श्री ललेश्वर दास साहू को 15 दिवस के भीतर उचित माध्यम से कार्यालय में बचाव कथन व प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। समय सीमा में सुसंगत स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय निर्णय लेते हुए प्रस्तावित दण्ड अधिरोपित कर दिया जाएगा।

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