Gwalior News-लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत समय पर सेवायें प्रदान न करने वाले 8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस
कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न देने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए गए हैं.

Gwalior News/ग्वालियर/शासन की योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत आम जनों को समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध हों, इसके लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है।
इसके तहत सभी योजनाओं के प्रदाय करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध प्रतिदिन 250 रुपए के मान से अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के 8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय में सेवायें न उपलब्ध कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न देने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए गए हैं.
उनमें बृजकिशोर शर्मा सीएमओ आंतरी, ज्ञान सिंह रावत सचिव ग्राम पंचायत पलायझा भितरवार, कृष्ण कुमार भोला नायब तहसीलदार मोहना, महेश कुशवाह तहसीलदार लश्कर, मस्तराम गुर्जर नायब तहसीलदार बिलौआ, पूजा मावई नायब तहसीलदार आंतरी, प्रदीप महकाली नायब तहसीलदार कुलैथ एवं प्रेम चंद्र शाक्य सचिव ग्राम पंचायत स्याऊ भितरवार शामिल हैं।




