Election Duty: निर्वाचन कार्य में संलग्न लोक सेवको को ई-अटेंडेन्स से मिली छूट
चूंकि बी.एल.ओ./सहायक बी.एल.ओ./बी.एल.ओ. सुपरवाईजर/कार्यालयों संबद्ध लोकसेवकों में से अधिकांश लोकसेवक शिक्षा विभाग से संबंधित है और उक्त कार्य फील्ड में अथवा निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर संपादित किया जाना है, ऐसी स्थिति में लोकसेवकों द्वारा अपने उक्त कार्य के साथ-साथ मूल संस्था में उपस्थित होकर शिक्षक एप के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाना संभव नहीं है।

Election Duty/निर्वाचन कार्य में संलग्न लोक सेवको को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई-अटेंडेन्स से छूट प्रदान किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की कार्यवाही प्रचलित है।
उक्त कार्य हेतु बी.एल.ओ./सहायक बी.एल.ओ. द्वारा मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य किया जा रहा है एवं बी.एल.ओ. सुपरवाईजर द्वारा फील्ड में उपस्थित रहकर उक्त कार्य की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।
इसके साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय/ समस्त विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों एवं अन्य विभागों से निर्वाचन के कार्य करने हेतु आदेशित किये गये लोकसेवकों द्वारा भी उक्त कार्य संपादित किया जा रहा है।
चूंकि बी.एल.ओ./सहायक बी.एल.ओ./बी.एल.ओ. सुपरवाईजर/कार्यालयों संबद्ध लोकसेवकों में से अधिकांश लोकसेवक शिक्षा विभाग से संबंधित है और उक्त कार्य फील्ड में अथवा निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर संपादित किया जाना है, ऐसी स्थिति में लोकसेवकों द्वारा अपने उक्त कार्य के साथ-साथ मूल संस्था में उपस्थित होकर शिक्षक एप के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाना संभव नहीं है।Election Duty
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यवाही में नियुक्त समस्त लोकसेवकों को शिक्षक एप के माध्यम से ई-अटेंडेंस से छूट प्रदान करते हुए उनका नियमित वेतन भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।




