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दरिंदगी की सज़ा – गैंगरेप के दरिंदों को विशेष अदालत से 20 साल की सश्रम कैद

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अंबिकापुर….न्यायपालिका ने महिला अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख़्त रुख अपनाते हुए गैंगरेप के मामले में दोषी पाए गए आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। यह फ़ैसला अंबिकापुर स्थित विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज के न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सुनाया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को गंभीरता से परखा। ठोस प्रमाणों के आधार पर अदालत ने यह माना कि आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जो न केवल पीड़िता बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर आघात है।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधियों को कठोर सजा देना आवश्यक है, जिससे समाज में यह संदेश जाए कि महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।





