नाबालिग से छेड़छाड़…भाजपा नेता को 5 साल की सजा… फास्ट ट्रैक कोर्ट का फरमान

गरियाबंद…जिले के मैनपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री रह चुके महेश कश्यप को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पाँच साल सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनाया।
घटना जून 2022 की है। आरोप है कि भाजपा नेता महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को दो हजार रुपये का लालच देकर जींस उतारने के लिए मजबूर किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद 4 जून 2022 को मैनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महेश कश्यप को गिरफ्तार कर 27 दिनों तक जेल में रखा, बाद में उन्हें जमानत मिली।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान, चिकित्सा रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने महेश कश्यप को बीएनएस की धारा 354, 454 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि नाबालिग के साथ इस तरह का अपराध समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है और कानून की दृष्टि में इसकी कोई क्षमा नहीं है।
फैसले के बाद गरियाबंद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महेश कश्यप भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाते थे और संगठन में उनका प्रभाव माना जाता है। हालांकि इस मामले पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस घटना का स्थानीय राजनीति पर असर पड़ सकता है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया जा रहा है।