Chhattisgarh

Coal scam: रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत को जमानत

Coal scam।छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है.

Coal scam ।सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि इस मामले में जांच में अभी और समय लगेगा. इसलिए समय लेने वाली प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इन आरोपियों को अंतरिम जमानत दिया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंतरिम जमानत रिहाई ट्रायल के आधार पर दी गई है ताकि स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन बनाया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया है.

फैसले में कहा गया है कि आरोपियों द्वारा यदि गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने का प्रयास किया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने अदालत में आवेदन कर सकती है. उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया, दीपेश टोंक, राहुल कुमार सिंह, शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप कुमार नाग, रोशन कुमार सिंह, समीर विश्नोई, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत दी है.

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