Bilaspur

भर्ती घोटाला:  जिला सहकारी बैंक के 29 कर्मचारी बर्खास्त..हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रबंधन का बड़ा कदम

बिलासपुर…जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर में दूषित प्रक्रिया से भर्ती हुए 29 कर्मचारियों को एक बार फिर सेवा से हटा दिया गया है। स्टाफ कमेटी की बैठक में यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया।

पूर्व में बर्खास्त किए गए  कर्मचारियों ने पंकज तिवारी एवं अन्य बनाम जिला सहकारी बैंक के मामले में हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बैंक को “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत” के तहत विभागीय जांच पूरी करने का आदेश दिया था।

बैंक सीईओ की ओर से गठित जांच टीम में चार वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों को नियुक्त किया गया। जिन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के साथ पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर स्टाफ कमेटी ने 4, 5 और 8 अगस्त 2025 की बैठकों में निर्णय लेते हुए अलग-अलग पद के कुल 29 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।

प्रकाश कर्मचारियों में जिला सहकारी बैंक के 1 शाखा प्रबंधक,4 सहायक लेखापाल,8 पर्यवेक्षक,6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर,10 समिति प्रबंधक शामिल है।

हाई कोर्ट के फैसले को कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी,।  सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त 2025 को याचिका खारिज कर दी। बैंक ने मामले में हाईकोर्ट में केविएट भी दाखिल कर दिया है,। ताकि किसी भी नई याचिका की पूर्व सूचना उसे मिल सके।

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