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पुलिस का आटोपार्टस विक्रेताओं को सख्त आदेश..बेचते पाए गए तो होगी सख्त कार्रवाई.. दुकान के सामने लगाएं सूचना

अतिरिक्त पुलिस कप्तान का आटो पार्टस विक्रेताओं को चेतावनी

बिलासपुर—-पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के आदेश पर यातायात पुलिस अतिरिक्त पुलिस कप्तान रामगोपाल करियारे ने आटो पार्ट्स विक्रताओं के साथ बैठक किया। बैठक में प्रेशर हॉर्न और  मोडिफाइड साइलेंसर के विक्रय नही करने निर्देश दिया है। करियारे ने बताया कि क्रय, विक्रय और संग्रहण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करियारे ने ऑटो पार्ट्स दुकान संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि सभी को प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर नहीं बेचे जाने का को सूचनात्मक  बोर्ड भी लगाना होगा।

           वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे की अगुवाई में आटोपार्टस विक्रेताओं के साथ पुलिस की बैठक हुई। सभी को राम गोपाल करियारे ने बताया कि सुचारु यातायात व्यवस्था बनाने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोगों से आग्रह है कि व्यवस्था पालन कराने में सहयोग करें।
 बैठक में अतिरिक्त पुलिस कप्तान ने बताया कि मॉडिफाईड़ साईलेंसर और प्रेसर हार्न के कारण  ध्वनि प्रदूषण बढ गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी आटो पार्टस संचालकों से निवेदन है कि  क्रय, विक्रय एवं संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण रखें।हमें विश्वास है कि बैठक के बाद सभी दुकान संचालक  मॉडिफाईड़ साईलेंसर एवं प्रेशर हार्न का क्रय, विक्रय एवं संग्रहण नहीं करेंगे।  किसी भी विक्रता को प्रतिबंधित उपकरण विक्रय नहीं करेगे। दुकान संचालक अपने आटो पार्ट्स दुकान के सामने मॉडिफाईड साईलेंसर और  प्रेशर हार्न, विक्रय नहीं किए जाने का बोर्ड लगाएंगे।
               बैठक में ऑटो पार्ट्स दुकान संचालकों के ने पुलिस के प्रयास का समर्थन करते हुए प्रतिबंधित सामान नहीं बेचने का वादा किया। बैठक में जिले के समस्त ऑटो पार्ट्स दुकान के संचालक गण अधिकाधिक संख्या में उपस्थित हुए।

 

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