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बार बार वार्निंग..बाज नहीं आने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया क्रेन…कार दो पहिया वाहन जब्त..ठोंका भारी भरकम जुर्माना

अतिरिक्त पुलिस कप्तान ने सुनाया भारी भरकम फरमान

बिलासपुर—यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करने और मुख्य मार्ग पर गाड़ी खड़ी कर व्यवस्था को बाधित करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। गैराज के सामने और सड़क किनारे खड़े चार पहिया वाहनों के खिलाफ क्रेन कार्रवाई को अंजाम दिया है। यातायात पुलिस ने सभी गैराज संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि यदि दुबारा बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को यातायात बाधित करते पाया गया तो दुकानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गैराज के बाहर पार्क किए गए बाहनों समेत अन्य सामनों को भी जब्त किया है।
     लगातार जन जागरूकता अभियान के बाद भी ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने गुरूवार को सख्त अभियान चलाया है। यातायात एडिश्नल पुलिस कप्तान रामगोपाल करियारे की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस ने लगातार मिल रही शिकायतों के बीच अलग अलग ठिकानों पर धावा बोला।
            करियारे ने जानकारी दिया कि ट्रैफिक पुलिस ने अमेरी चौक स्थित ए टू जेड मल्टी ब्रांड, रॉयल मोटर कार सर्विस एंड गैरेज पर धावा बोला। इस दौरान गैरेज संचालक को गौरव पथ रोड पर कार खड़ी कर वाश करते पकड़ा गया। कार डेंटिंग-पेंटिंग, सर्विसिंग के नाम पर सड़क किनारे रखी गयी बंद गाड़ियों को जब्त किया।
            एडिश्नल पुलिस कप्तान ने बताया कि इसके पहले कई बार गैराज संचालकों समेत अन्य दुकानदारों को यातायात व्यवस्था को लेकर सहयोग मांगा गया। साथ ही निर्देश भी दिया गया कि सड़क पर बेतरतीब गाड़ी खडी होने पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी। बावजूद इसके गैराज संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अन्ततः लोगों की शिकायत पर सभी गैराज संचालकों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सड़क किनारे खड़ी कार और दो पहिया वाहनों को क्रेन बुलाकर जब्ती कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
          ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान सभी को निर्देश दिया गया है कि गैरेज के सामने किसी भी स्थिति में अवैध पार्किंग को बर्दास्त नहीं किया जाएगा।
नियमित कार्रवाई और जुर्माना
 अतिरिक्त पुलिस कप्तान करियारे ने जानकारी दिया कि आम रोड में गाड़ी खड़ी किए जाने पर एमव्ही एक्ट 122/ 177 के तहत 300 रूपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी होने पर 117/177 के तहत 300 रुपये की पेनाल्टी का प्रावधान है। टोह कर गाड़ी लाए जाने पर एमव्ही एक्ट 127 (3) कार पर 200 और बाइक पर 100 रुपयों का जुर्माना का प्रावधान है। जबकि धारा 119 /77 के तहत यातायात नियमो का उल्लंघन पर 300 रुपया जुर्माना लगेगा।

Bhaskar Mishra

पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 16 साल का अनुभव।विभिन्न माध्यमों से पत्रकारिता के क्षेत्र मे काम करने का अवसर मिला।यह प्रयोग अब भी जारी है।कॉलेज लाइफ के दौरान से पत्रकारिता से गहरा जुड़ाव हुआ।इसी दौरान दैनिक समय से जुडने का अवसर मिला।कहानी,कविता में विशेष दिलचस्पी ने पहले तो अधकचरा पत्रकार बनाया बाद में प्रदेश के वरिष्ठ और प्रणम्य लोगों के मार्गदर्शन में संपूर्ण पत्रकारिता की शिक्षा मिली। बिलासपुर में डिग्री लेने के दौरान दैनिक भास्कर से जु़ड़ा।2005-08 मे दैनिक हरिभूमि में उप संपादकीय कार्य किया।टूडे न्यूज,देशबन्धु और नवभारत के लिए रिपोर्टिंग की।2008- 11 के बीच ईटीवी हैदराबाद में संपादकीय कार्य को अंजाम दिया।भाग दौड़ के दौरान अन्य चैनलों से भी जुडने का अवसर मिला।2011-13 मे बिलासपुर के स्थानीय चैनल ग्रैण्ड न्यूज में संपादन का कार्य किया।2013 से 15 तक राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस चैनल में बिलासपुर संभाग व्यूरो चीफ के जिम्मेदारियों को निभाया। 1998-2000 के बीच आकाशवाणी में एनाउँसर-कम-कम्पियर का काम किया।वर्तमान में www.cgwall.com वेबपोर्टल में संपादकीय कार्य कर रहा हूं।
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