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महिला आयोग ने बताया…पति ने सर्विस बुक में चढ़ाया बाहरी महिला का नाम…आरोपी ने फर्जी आरक्षक बनकर किया शादी

फर्जी आरक्षक बताकर किया शादी..10 लाख खर्च

बिलासपुर—महिला आयोग ने ए.डी.एम. बिलासपुर को भेजकर महिलाओं का अपमान करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने को कहा है।सुनवाई के दौरान महिला आयोग अध्यक्ष ने जानकारी दिया कि फर्जी पुलिस वाला बनकर आवेदिका से विवाह करने वाले के बीच सुलहनामा भी कराया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान किरणमयी ने जानकारी दिया कि दूसरा विवाह करने वाले उस्लापुर के शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का  पत्र मुगेली जिला शिक्षा अधिकारी को आयोग ने भेजा है।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सचिव किरण कुजुर और सदस्य सरला कोसरिया ने जल संसाधन विभाग स्थित प्रार्थना सभागार में महिला उत्पीड़न से संबंधित 31 प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 325 और बिलासपुर जिले में 18वीं सुनवाई हुई।
एडीएम को आयोग ने भेजा पत्र
 सुनवाई कर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरण मयी नायक ने जानकारी दिया कि एडीएम ड्रायवर ने महिला के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया। आवेदिका ने दिसम्बर 2024 में आयोग के सामने शिकायत को पेश किया। जांच पड़ताल , पूछताछ और गवाही के बाद आयोग ने एक पत्र एडीएम को भेजा है। पत्र में बताया गया है कि अनावेदक एडीएम का ड्रावईर है। महिला के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी किया है। उसके किलाफ कड़ी कार्यवाही करें। किरणमयी ने जानकारी दिया कि स्थानीय समिति को भी जांच पड़ताल करने को कहा गया है। मामले में अगामी सुनाई अगस्त 2025 में रायपुर होगी।
 
फर्जी आरक्षक बताकर किया शादी
       महिला आयोग अध्यक्ष ने जानकारी दिया कि आयोग के सामने फर्जीवाड़ा कर शादी का मामला भी सामने आया है। अनावेदक ने खुद को आरक्षक बताकर शादी किया। शादी के समय कार्ड में भी सरकारी नौकरी बताया गया। शादी के बाद अनावेदक लगातार झूठ बोलकर घर से बाहर रहा। इस दौरान उसने कभी व्हीआईपी की सेवा में होना बताया तो कभी स्पेशल ड्यूटी का हवाला देकर पत्नी से दूर रहा। इस दौरान महिला चार माह मायके में रही। जबकि शादी में लड़की के माता पिता ने दस लाख का समान भी दिया है। आवेदक के परिजनों और अनावेदक के पिता  ने आयोग के सामने सुलहनामा करते हुए कहा कि लड़की को किसी प्रकार की परेशानी नही होगी।दोनों ने राजीनामा पर हस्ताक्षर किया है।
सर्विस बुक में चढ़ाया बाहरवाली का नाम
  नायक ने जानकारी दिया कि मामला पामगढ़ का है। पटवारी ने अपनी सर्विस बुक में आवेदिका पत्नी की जगह किसी दूसरी औरत का नाम दर्ज किया है। अनावेदक को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर सर्विस बुक दूरूस्त कर पत्नी का नाम शामिल कराएं। इसके बाद सर्विस बुक की छाया प्रति आयोग के सामने पेश करें। मामले में फैसला अगली सुनवाई में करेंगे।
बिना बताए शिक्षक ने की दूसरी शादी
एक अन्य प्रकरण का जिक्र करते हुए किरणमयी नायक ने बताया कि अनावेदक पति  शा. मा. शाला उस्लापुर मुंगेली में कार्यरत है। पति से एक बेटा और एक बेटी है।  शासकीय सेवक होते हुए अनावेदक ने अवैधानिक रूप से दूसरी शादी किया है । दूसरी पत्नी से संतान हैें। मामले की सच्चाई सामने आने के बाद आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर शिक्षक कोशले को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने को कहा है। साथ ही मामले की जानकारी  पुलिस अधीक्षक को भी देने को कहा गया है।

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