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Principle Promotion News-प्राचार्य पदोन्नति विवाद: हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

Principle Promotion News-राज्य के व्याख्याताओं और शिक्षकों के लिए आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट मंगलवार को प्राचार्य पदोन्नति विवाद पर बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने जा रहा है।

बीते कुछ हफ्तों से राज्य के शैक्षणिक गलियारों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां बीएड डिग्री को प्राचार्य पद के लिए अनिवार्य मानने को लेकर शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ली है।

हाईकोर्ट में दर्ज आधा दर्जन से अधिक याचिकाओं और एक हस्तक्षेप याचिका पर संयुक्त सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Principle Promotion News/इन याचिकाओं में प्रमुख मांग यह रही कि केवल बीएड डिग्रीधारी व्याख्याताओं को ही प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का अधिकार मिलना चाहिए।

याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय से पदोन्नत व्याख्याताओं की वरिष्ठता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी भी जताई जब याचिकाकर्ताओं ने बताया कि न्यायालय के पूर्व आदेशों के बावजूद कुछ शिक्षकों को प्राचार्य पद पर ज्वाइनिंग दी गई थी।

कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना करार देते हुए आगामी आदेश तक सभी ज्वाइनिंग अमान्य घोषित कर दी थी।

हाईकोर्ट में 2019 से लेकर 2025 तक की विभिन्न याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें बीएड और डीएलएड धारकों के अधिकारों को लेकर अलग-अलग पक्षों ने दलीलें पेश की हैं। इस निर्णय पर न केवल याचिकाकर्ता शिक्षकों, बल्कि पूरे शिक्षा विभाग और शिक्षक संघों की नजरें टिकी हैं।

सोमवार रात से ही फैसले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्राचार्य पद की योग्यता में बीएड अनिवार्यता को बरकरार रखा जाएगा या डीएलएड जैसे अन्य पाठ्यक्रमों को भी मान्यता दी जाएगी। इससे भविष्य की पदोन्नति प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ेगा।

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