लोक अदालत में यातायात प्रकरणों की सुनवाई: तीन माह पुराने लंबित चालानों का होगा निराकरण.. मोबाइल पर भेजे जा रहे मैसेज
लापरवाही पर लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती की चेतावनी

बिलासपुर…यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए 14 मार्च 2026 अहम तारीख तय हुई है। इस दिन लोक अदालत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लंबित समन शुल्क और समझौता योग्य प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण होगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने लंबित मामलों के पंजीयन की प्रक्रिया तेज कर दी है।
करियारी ने बताया कि जिले में स्थापित इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर ई-चालान की एसएमएस भेजी जा रही है। चालान की प्रति डाक विभाग के माध्यम से पंजीकृत पते पर भी भेजी जा रही है। 14 मार्च से तीन माह पूर्व तक दर्ज सभी लंबित प्रकरणों का पंजीयन कर उन्हें लोक अदालत के लिए भेजा जा रहा है।
यातायात अतिरिक्त पुलिस कप्तान ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने अब तक ई-चालान का भुगतान नहीं किया और जिनके मामले न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके हैं, उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण कराना होगा।
यदि निर्धारित तिथि तक निराकरण नहीं कराया गया तो प्रकरण आरटीओ कार्यालय को भेजा जाएगा, जहां लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही संबंधित वाहनों की जब्ती और न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन से जुड़ी सेवाओं पर भी नियमानुसार रोक लगाई जा सकती है।
पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर लोक अदालत की तिथि और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी लगातार भेजी जा रही है। यातायात पुलिस ने सभी उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते कार्यालय पहुंचकर अपने प्रकरणों का पंजीयन और निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आगे की विधिक कार्रवाई से बचा जा सके।





