शिक्षा विभाग लिपिक निलंबित, यह है पूरा मामला

बिलासपुर । जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर जारी आदेशों के मुताबिक विकास तिवारी को निलंबित कर दिया गया। मालूम हो कि शिक्षा विभाग बिलासपुर अंतर्गत सहायक ग्रेड-02 विकास तिवारी का प्रशासनिक स्थानांतरण कार्यालय प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहर्सी (सोन), विकासखंड मस्तुरी किया गया था। एक जुलाई 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर से उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया था।
मामला कुछ ऐसा है कि स्थानांतरण निरस्त किए जाने के संबंध में श्री तिवारी की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन पर वरिष्ठ सचिवों की समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.07.2025 के परिपालन में विचार किया। समिति ने यह पाया कि स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जिसके चलते अभ्यावेदन को अमान्य करने की अनुशंसा की गई।
आदेश के अनुसार विकास तिवारी की ओर से स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। वे लंबे समय से बिना सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए हैं, जिसे शासन आदेशों की अवहेलना माना गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं कर्तव्य विमुखता को गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के प्रतिकूल पाया गया।
फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत विकास तिवारी, सहायक ग्रेड-2 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तुरी कार्यालय नियत किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।





