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Chhattisgarh

DAV Admission: DAV मुख्यमंत्री स्कूलों में प्रवेश को लेकर DPI ने जारी किया पत्र

DAV Admission।रायपुर।लोक शिक्षण संचालनालय ने DAV मुख्यमंत्री स्कूलों में प्रवेश को लेकर कलेक्टरों को पत्र जारी किया है।जारी पत्र अनुसार राज्य के ई.बी.बी. विकासखण्डों में पी.पी. मोड से 72 मुख्यमंत्री डी.ए. व्ही. शालायें संचातिल हो रही है।

एम.ओ.यू. के अनुसार इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आर.टी.ई. एवं शासकीय कोटे से बच्चों के प्रवेश हेतु सीटे निर्धारित है। इन सीटों में प्रवेश हेतु पूर्व में उच्च कार्यालयों से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है।

जिसमें दुर्बल एवं वंचित वर्ग के साथ-साथ, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नक्सल प्रभावित बच्चों एवं सुदूर अंचल में कार्य कर रहे केन्द्रीय तथा राज्य शासन के कर्मचारी / अधिकारी के बच्चों हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर प्रवेश दिया जाता है ।

सचिव स्तर की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री डी. ए. व्ही. शालाओं में पूर्व में के.जी. 1 से प्रवेश लिया जाता था उसे नर्सरी किया गया है। सभी जिलों में भिन्न-भिन्न तिथियों में अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से इन शालाओं में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न की जाती है। सभी जिलों में प्रवेश की कार्यवाही में एकरूपता लाने हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है-

1. सभी जिलों में पूर्व की तरह विज्ञापन जारी कर पत्र के साथ दिये गये समय-सारणी अनुसार प्रवेश हेतु आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाना है।

2. आवेदन समाप्ति उपरांत, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा
आवेदनों का परीक्षण कर मुख्यमंत्री डी. ए. व्ही. शालाओं में प्रवेश हेतु प्रचलित नियमों के
तहत, आवेदनों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जायेगा ।

3. प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत आर.टी.ई. पोर्टल में आवेदनों को प्राथमिकता
क्रम आबंटित किया जायेगा ।

4. समय-सारणी अनुसार दिये गये तिथि में एक सीट के अधिक आवेदन की स्थिति में पोर्टल के माध्यम से लाटरी के निकालकर प्रवेश सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी ।

5. पोर्टल से प्राप्त अंतिम सूची अनुसार ही बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा ।

rajya ki mukhyamantri dav shalao me pravesh ke sambandh me.letter dt 17-03-26

6. उपरोक्त प्रक्रिया केवल प्रारम्भिक कक्षा नर्सरी के लिये होगी। आगे की कक्षाओं में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु आफलाइन आवेदन आमंत्रित कर नियमानुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुये प्रवेश की कार्यवाही की जानी है।

7. मुख्यमंत्री डी. ए. व्ही. शालाओं में पूर्व से शासकीय कोटे से अध्ययनरत बच्चों में से प्रत्येक कक्षा में कुल सीट क्षमता जो 90 है, के 25 प्रतिशत सीट अर्थात 23 बच्चों का नाम आर.टी.ई. पोर्टल में कक्षावार प्रविष्ट किया जाना है।

हालांकि पूर्व में बच्चों में आर.टी.ई.और शासकीय कोटे अनुसार बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया है, किंतु सभी बच्चे दुर्बल एवं वंचित वर्ग से संबंधित होने के कारण किसी भी 23 बच्चों का नाम आर.टी.ई. पोर्टल
में प्रविष्ट किया जाना है। यह कार्य 30 अप्रेल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाना है।

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