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CG NEWS:प्राचार्य पदोन्नति काउंसलिंग मानदंडों के खिलाफ याचिका दायर

CG NEWS:बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल पद पर पोस्टिंग के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा जारी किए गए काउंसलिंग मानदंडों के खिलाफ संजय बड़ेरा सहित 11 व्याख्याताओं ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं ने DPI पर भेदभाव करने और दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है
यह मामला टी-संवर्ग के 1335 प्रिंसिपल पदों पर पोस्टिंग से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांग है कि पोस्टिंग के लिए समान मापदंड और नियम अपनाए जाएं और सभी 1355 शिक्षकों को काउंसलिंग में बुलाया जाए
याचिकाओं में यह बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में टी-संवर्ग के तहत 1335 व्याख्याताओं, व्याख्याता एल.बी. और प्रधान पाठकों को 30 अप्रैल 2025 को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत किया गया था। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल पदोन्नति पत्र की कंडिका 3 में स्पष्ट निर्देश था कि इन सभी 1335 पदों पर पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। संचालक लोक शिक्षण को इसके लिए अधिकृत किया गया था
हालांकि, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 14 अगस्त 2025 को जारी सूचना में केवल 845 पदों पर पदस्थापना हेतु काउंसलिंग करने की बात कही गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि DPI ऐसा करके दोहरा मापदंड अपना रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाएगी
वर्तमान में 1366 पद रिक्त हैं और 1335 पदों के लिए पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। इस स्थिति में, 491 पदोन्नत प्राचार्यों की काउंसलिंग से पदस्थापना नहीं की जा रही है, जिस पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एक ही पद पर पोस्टिंग के लिए दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है, यह समझ से परे है

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