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Cg news: गलत वेतन निर्धारण पर राजस्व निरीक्षक से 2.24 लाख वसूली का हाई कोर्ट ने आदेश रद्द किया

अपर कलेक्टर ने यह कहते हुए वसूली आदेश जारी किया था कि गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारी को अधिक राशि का भुगतान हो गया था

Cg news।बिलासपुर।हाई कोर्ट के जस्टिस विभु दत्त गुरु कीसिंगल बेंच ने राजस्व निरीक्षक से 2 लाख 24 हजार रुपए की वसूली के आदेश को निरस्त कर दिया है। अपर कलेक्टर ने यह कहते हुए वसूली आदेश जारी किया था कि गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारी को अधिक राशि का भुगतान हो गया था। वसूली आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

Cg news।बालोद निवासी सत्यनारायण सोनेश्वर ने एडवोकेट अभिषेक पाण्डेय के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें बालोद के अपर कलेक्टर द्वारा 14 हाई कोर्ट ने कहा जनवरी 2025 को जारी वसूलीआदेश को चुनौती दी गई थी।

दरअसल गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक रकम का भुगतान होने के आधार पर राजस्व निरीक्षक पद पर कार्यरत कर्मचारी से 2 लाख 24 हजार 774 रुपए की वसूली कीजानी थी।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि वह तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है। सुप्रीम कोर्ट ने रफीक मसीह मामले में साफ कहा है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों से गलती से किए गए भुगतान की वसूली नहीं जा सकती ।

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और दस्तावेजों का अवलोकन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी से वसूली नहीं हो सकती।

कोर्ट ने 14 जनवरी 2025 का वसूली आदेश रद्द कर दिया। साथ ही अगर वसूली हुई हो तो याचिकाकर्ता को 6 माह के भीतर लौटाने के निर्देश दिए हैं।

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