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शराब घोटाला:. “हाईकोर्ट से अनवर ढेबर को झटका.. दो-टूक फैसला. नहीं लगाएंगे गिरफ्तारी पर रोक

बिलाससपुर..छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक अनवर ढेबर को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैधानिक करार देते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।

अनवर ढेबर की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया, और पूरे मामले में कानून के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी दावा किया था कि दर्ज एफआईआर में उनके खिलाफ कोई स्पष्ट आपराधिक साजिश या ठोस साक्ष्य नहीं हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रारंभिक जांच में पर्याप्त सामग्री सामने आई है, जिससे प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता प्रतीत होती है। ऐसे में इस स्तर पर न तो एफआईआर रद्द की जा सकती है और न ही गिरफ्तारी को अवैध ठहराया जा सकता है।

न्यायालय की टिप्पणी

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि ACB और EOW जैसी जांच एजेंसियां जब संगठित और गंभीर आर्थिक अपराधों की तह में जाती हैं, तो न्यायालय को जांच की स्वायत्तता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई स्पष्ट कानूनी त्रुटि या अधिकारों का हनन न हो।

क्या है पूरा मामला

अनवर ढेबर का नाम प्रदेश के बहुचर्चित आबकारी घोटाले में सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर शराब की आपूर्ति, वितरण और अनुबंध प्रक्रिया में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों और रसूखदार लोगों के नाम जुड़ चुके हैं।

उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया को नई गति मिलने की संभावना है।

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