Chhattisgarh

CG News: छात्रा से दुष्कर्म का मामला, शिक्षक सेवा से बर्खास्त

Cg news।मरवाही में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ संविदा सहायक शिक्षक युगल किशोर दिनकर को छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में सरकारी सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।

यह कठोर कदम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात उठाया गया, जब 19 अप्रैल को इस घटना से संबंधित समाचार प्रसारित हुए और मामला सार्वजनिक हुआ।

थाना मरवाही में आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

मामले की जांच जारी है और संवेदनशीलता को देखते हुए सभी संबंधित पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

शिक्षक का यह कृत्य न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

ऐसे में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत उसे शासकीय सेवा से तत्काल पृथक किया गया। शिक्षा जैसे जिम्मेदार क्षेत्र में कार्यरत किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की घिनौनी हरकत को राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है।

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