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लोक अदालत में यातायात प्रकरणों की सुनवाई: तीन माह पुराने लंबित चालानों का होगा निराकरण.. मोबाइल पर भेजे जा रहे मैसेज

लापरवाही पर लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती की चेतावनी

बिलासपुर…यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए 14 मार्च 2026 अहम तारीख तय हुई है। इस दिन लोक अदालत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लंबित समन शुल्क और समझौता योग्य प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस ने लंबित मामलों के पंजीयन की प्रक्रिया तेज कर दी है।

करियारी ने बताया कि जिले में स्थापित इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर ई-चालान की एसएमएस भेजी जा रही है। चालान की प्रति डाक विभाग के माध्यम से पंजीकृत पते पर भी भेजी जा रही है। 14 मार्च से तीन माह पूर्व तक दर्ज सभी लंबित प्रकरणों का पंजीयन कर उन्हें लोक अदालत के लिए भेजा जा रहा है।

यातायात अतिरिक्त पुलिस कप्तान ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने अब तक ई-चालान का भुगतान नहीं किया और जिनके मामले न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके हैं, उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण कराना होगा।

यदि निर्धारित तिथि तक निराकरण नहीं कराया गया तो प्रकरण आरटीओ कार्यालय को भेजा जाएगा, जहां लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही संबंधित वाहनों की जब्ती और न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन से जुड़ी सेवाओं पर भी नियमानुसार रोक लगाई जा सकती है।

पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर लोक अदालत की तिथि और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी लगातार भेजी जा रही है। यातायात पुलिस ने सभी उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते कार्यालय पहुंचकर अपने प्रकरणों का पंजीयन और निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आगे की विधिक कार्रवाई से बचा जा सके।

Bhaskar Mishra

पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 16 साल का अनुभव।विभिन्न माध्यमों से पत्रकारिता के क्षेत्र मे काम करने का अवसर मिला।यह प्रयोग अब भी जारी है।कॉलेज लाइफ के दौरान से पत्रकारिता से गहरा जुड़ाव हुआ।इसी दौरान दैनिक समय से जुडने का अवसर मिला।कहानी,कविता में विशेष दिलचस्पी ने पहले तो अधकचरा पत्रकार बनाया बाद में प्रदेश के वरिष्ठ और प्रणम्य लोगों के मार्गदर्शन में संपूर्ण पत्रकारिता की शिक्षा मिली। बिलासपुर में डिग्री लेने के दौरान दैनिक भास्कर से जु़ड़ा।2005-08 मे दैनिक हरिभूमि में उप संपादकीय कार्य किया।टूडे न्यूज,देशबन्धु और नवभारत के लिए रिपोर्टिंग की।2008- 11 के बीच ईटीवी हैदराबाद में संपादकीय कार्य को अंजाम दिया।भाग दौड़ के दौरान अन्य चैनलों से भी जुडने का अवसर मिला।2011-13 मे बिलासपुर के स्थानीय चैनल ग्रैण्ड न्यूज में संपादन का कार्य किया।2013 से 15 तक राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस चैनल में बिलासपुर संभाग व्यूरो चीफ के जिम्मेदारियों को निभाया। 1998-2000 के बीच आकाशवाणी में एनाउँसर-कम-कम्पियर का काम किया।वर्तमान में www.cgwall.com वेबपोर्टल में संपादकीय कार्य कर रहा हूं।
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