सट्टा नेटवर्क पर बुलडोजर वार: उपसरपंच प्रतिनिधि का अवैध निर्माण ढहा, जमानत खारिज—फरार आरोपी पर इनाम
उपसरपंच प्रतिनिधि पर शिकंजा, अग्रिम जमानत खारिज

मुंगेली…जिले में अवैध सट्टा कारोबार और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा-सेतगंगा में उपसरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज द्वारा मुख्य मार्ग पर कराए जा रहे अवैध निर्माण को 21 नवंबर को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस अमला मौजूद रहा।
मुख्य सड़क पर कब्जा, निर्माण पर चला बुलडोजर
प्रशासनिक टीम ने बताया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा मुख्य मार्ग से सटी जमीन पर बिना वैध अनुमति मकान और दुकान का निर्माण कराया जा रहा था। जांच के बाद इसे अतिक्रमण मानते हुए नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पुलिस की उपस्थिति में ढहाने की कार्रवाई की गई।
सट्टा प्रकरण में आरोपी, पहले भी दर्ज मामले
इसी व्यक्ति के खिलाफ थाना फास्टरपुर में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 में मामला दर्ज है। आरोप है कि वह अंकों पर सट्टा लिखवाकर युवाओं को पैसे के लालच में गैरकानूनी गतिविधियों की ओर धकेल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है।
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में जुआ अधिनियम, भादवि और शांति भंग से जुड़े प्रकरण दर्ज रहे हैं। कथित तौर पर लेन-देन के दस्तावेज, कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और प्रस्तुत साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था।
गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा
पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध गतिविधियों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जे के मामलों में आगे भी सख्ती जारी रहेगी।
जिले में हालिया कार्रवाई को कानून-व्यवस्था और अतिक्रमण विरोधी अभियान के व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।





