न्यायालय ने सुना दिया फैसला, नशे के आरोपी को 10 साल की सजा पर मामला क्या था…..?

सूरजपुर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर ने नशे के कारोबार से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहम्मद इस्माईल अंसारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
अब जरा मामला समझिए यह पूरा प्रकरण 9 अप्रैल 2025 की रात का है। थाना सूरजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम देवनगर नावापारा निवासी मोहम्मद इस्माईल अंसारी अपने घर के पास नशीली दवाइयों की खुलेआम बिक्री कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के कब्जे से 187 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 178 नग एविल इंजेक्शन, कुल 365 नशीली इंजेक्शन बरामद किए गए।
पुलिस ने नशीली इंजेक्शन जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की विवेचना एएसआई सुमंत पाण्डेय की ओर से की गई, जिन्होंने प्रकरण में मजबूत साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह के न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी का अपराध सिद्ध पाया गया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने 24 जनवरी को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई। यह फैसला नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।





