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शराब घोटाला मामलाः पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को हाईकोर्ट से जमानत, जल्द हो सकती है रिहाई

बिलासपुर ।  छत्तीसगढ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पिछले करीब 6 महीने से जेल में बंद हैं। उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलने की खबर है। जानकारी के अनुसार, बिलासपुर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बताया गया है कि चैतन्य को शराब घोटाले  से जुड़े मामलों में यह राहत मिली है।

वकीलों के मुताबिक, हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय  और आर्थिक अपराध शाखा , दोनों एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में जमानत दी है। इन दोनों एजेंसियों ने इस केस में उन्हें गिरफ्तार किया था।मीडिया खबरोँ खए मुताबिक ईडी के सीनियर अटॉर्नी सौरभ कुमार पांडे ने भी चैतन्य बघेल की बेल ग्रांट होने की पुष्टि कर दी है।

चैतन्य पिछले 6 महीने से जेल में हैं। हालांकि अभी जमानत आदेश की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक-दो दिन में उनकी रिहाई होने की संभावना है।

 

Chief Editor

छत्तीसगढ़ के ऐसे पत्रकार, जिन्होने पत्रकारिता के सभी क्षेत्रों में काम किया 1984 में ग्रामीण क्षेत्र से संवाददाता के रूप में काम शुरू किया। 1986 में बिलासपुर के दैनिक लोकस्वर में उपसंपादक बन गए। 1987 से 2000 तक दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के राष्ट्रीय अखबार जनसत्ता में बिलासपुर संभाग के संवाददाता के रूप में सेवाएं दीं। 1991 में नवभारत बिलासपुर में उपसंपादक बने और 2003 तक सेवाएं दी। इस दौरान राजनैतिक विश्लेषण के साथ ही कई चुनावों में समीक्षा की।1991 में आकाशवाणी बिलासपुर में एनाउँसर-कम्पियर के रूप में सेवाएं दी और 2002 में दूरदर्शन के लिए स्थानीय साहित्यकारों के विशेष इंटरव्यू तैयार किए ।1996 में बीबीसी को भी समाचार के रूप में सहयोग किया। 2003 में सहारा समय रायपुर में सीनियर रिपोर्टर बने। 2005 में दैनिक हरिभूमि बिलासपुर संस्करण के स्थानीय संपादक बने। 2009 से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में बिलासपुर के स्थानीय न्यूज चैनल ग्रैण्ड के संपादक की जिम्मेदारी निभाते रहे । छत्तीसगढ़ और स्थानीय खबरों के लिए www.cgwall.com वेब पोर्टल शुरू किया। इस तरह अखबार, रेडियो , टीवी और अब वेबमीडिया में काम करते हुए मीडिया के सभी क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है।
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