CG News- आदर्श विद्यालय में टीका और कलावा पर रोक, बाल आयोग ने लिया संज्ञान
बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिनियम 2005 की धारा 13 (ज) एवं धारा 14 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यालय प्रबंधन को आयोग कार्यालय में लिखित प्रतिवेदन के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

CG News/रायपुर। मोवा स्थित आदर्श विद्यालय में छात्रों की कलाइयों में कलावा (मौली) बांधने और माथे पर टीका लगाने पर रोक लगाए जाने का मामला सामने आया है।
इस घटना को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीर संज्ञान लिया है।
बाल आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि इस तरह का कृत्य बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है। यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिनियम 2005 की धारा 13 (ज) एवं धारा 14 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यालय प्रबंधन को आयोग कार्यालय में लिखित प्रतिवेदन के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि आयोग बच्चों के हित और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। साथ ही ऐसे किसी भी कार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आयोग संकल्पित है, जो बच्चों की धार्मिक, सामाजिक या मानसिक स्वतंत्रता को बाधित करता हो।




