UPI New Rule: UPI से बीमा भुगतान होगा और भी आसान, IRDAI ने किया बड़ा बदलाव, जानिए नई सुविधा के फायदे

UPI New Rule: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से जुड़ी सुविधाओं में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 मार्च 2025 से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पॉलिसीधारकों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है, जिससे बीमा भुगतान और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
UPI New Rule: इस नए फीचर के तहत, पॉलिसीधारक अपने बीमा प्रीमियम की राशि को UPI के जरिए ब्लॉक कर सकेंगे, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक सुचारू और पारदर्शी होगी।
IRDAI ने अपने नए सर्कुलर में बीमा-एएसबी (ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित आवेदन) फीचर की शुरुआत की घोषणा की है। इस सुविधा के तहत, बीमाधारक इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि को पहले से ही अपने बैंक खाते में ब्लॉक कर पाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भुगतान के समय किसी भी तरह की रुकावट न आए।
जब बीमा कंपनी बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, तभी यह राशि ग्राहक के खाते से डेबिट होगी। यदि बीमा प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो पूरी राशि ग्राहक के खाते में वापस आ जाएगी।
इस नई सुविधा का उद्देश्य बीमा भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाना है। पॉलिसीधारकों को अब भुगतान प्रक्रिया को बार-बार मैन्युअली पूरा करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, बीमा कंपनियां UPI के माध्यम से ग्राहकों को “वन-टाइम मैंडेट” का विकल्प देंगी, जिससे वे अपनी प्रीमियम राशि को पहले से ही ब्लॉक कर सकें।
यह सुविधा 15 दिनों तक मान्य होगी और इस दौरान ग्राहकों को उनके बैंक खाते में ब्याज भी मिलता रहेगा।
IRDAI ने निर्देश दिया है कि सभी बीमा कंपनियों को इस सुविधा को अपनाना अनिवार्य होगा और इसे प्रस्ताव फॉर्म में एक विकल्प के रूप में देना होगा। हालांकि, यह पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा, यानी अगर कोई ग्राहक इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहता है, तो उसका बीमा प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं होगा।
इस नई पहल से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के, ग्राहक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके बीमा भुगतान समय पर हो और उन्हें पॉलिसी जारी करने में किसी भी तरह की देरी का सामना न करना पड़े। UPI आधारित यह नई सुविधा बीमा उद्योग में डिजिटल पेमेंट को और भी सशक्त बनाएगी और ग्राहकों के लिए भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाएगी।UPI New Rule