Unified Pension Scheme: कर्मचारियों के पास अब एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प

Unified Pension Scheme :1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम Unified Pension Scheme लागू होने जा रही है।
मिली जानकारी अनुसार इसका लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं और NPS के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं।
Unified Pension Scheme।मीडिया रिपोर्ट मुताबिक इसके अलावा उन्हें एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान 18.5% होगा, जबकि एनपीएस में यह 14% है।
सरकारी कर्मचारी अप्रैल से अपने हिसाब से UPS या NPS में से किसी भी एक स्कीम को चुन सकते हैं।यूपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) दोनों के फायदे मिलते हैं।
OPS को 2004 में समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद NPS लागू किया गया।ध्यान रहे UPS सिर्फ NPS के तहत रजिस्टर्ड सरकारी कमचारियों के लिए लागू होगा।यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा।
मिली जानकारी अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महिने की ऐवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगी।
मीडिया रिपोर्ट मुताबिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सर्विस देनी होगी।अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।
जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक सर्विस दी है, उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी।
कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी।
कोई भी कर्मचारी जो NPS के तहत UPS विकल्प का प्रयोग करता है, वह किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किसी भी समानता आदि का हकदार नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद भी शामिल है।