Bilaspur
इन्टरसेप्टर का कमाल….10 हजार प्रकरण…80 लाख का जुर्माना…यातायात पुलिस का फरमान…रफ्तार के सौदागरों पर नज़र
इन्टरसेप्टर वाहन...मतलब एक पंथ तीन काज...

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बिलासपुर—–यातायात पुलिस ने इंटरसेप्टर वाहन से 10,000 से अधिक बनाये गए प्रकरण से 80 लाख से अधिक राशि का चालान किया है। यातायात पुलिस के अतिरिक्त पुलिस कप्तान रामगोपाल करियारे ने जानकारी दिया कि वाहनों की गति पर नियंत्रण नहीं रखने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। राशि का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई करेंगे। करियारे ने जानकारी दिया कि सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहनों पर इंटरसेप्टर की पैनी नजर है।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कप्तान ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय ने बिलासपुर पुलिस को वाहनों के गति पर नियंत्रण रखने इंटरसेप्टर वाहन का तोहफा दिया है। यातायात पुलिस अतिरिक्त पुलिस कप्तान रामगोपाल करियारे ने जानकारी दिया कि वाहन के माध्यम से नेशनल और स्टेट हाईवे समेत अन्य सड़कों पर वाहनों की गति पर पैनी नजर रखी जा रही है। इंटरसेप्टर में स्पीडोमीटर अर्थात स्पीड राडार गन कैमरा से वाहनों की गति को मॉनिटर किया जाता है। नियत से अधिक गति पाए जाने पर ऑनलाइन 1000 रूपयों की चालानी कार्यवाही होती है।
इंटरसेप्टर में इनबिल्ट ब्रीथ एनालाइजर की सुविधा है। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर निगरानी रखी जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ एमव्ही एक्ट के तहत 10000 से 20000 का जुर्माना लगाया जाता है। लाइसेंस भी निरस्त किया जाता है। इंटरसेप्टर से अलग-अलग प्रकार की लाइटों की तीव्रता का मापन किया जाता है। मॉडिफाइड लाइट के खिलाफ 2000 रूपयों की चालानी कार्रवाई की जाती है।
इंटरसेप्टर वाहन में ध्वनि विस्तारक मापक यंत्र की सुुविधा है। प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर पर लगातार निगरानी रखते हुए वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ 300 रुपये का चालानी कार्रवाई होती है। बार बार दोषी पाए जाने पर 5000 से 10000 और इससे भी अधिक का जुर्माना लगाया जाता है। इसी तरह ब्लैक फिल्म लगाकर घूमने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
रामगोपाल करियारे ने बताया कि इंटरसेप्ट वाहन से जुलाई 2024 से अब तक 10000 से अधिक प्रकरण में 8000000 रूपयों से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।