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Teachers New leave rule – शिक्षकों की मनमानी छुट्टी पर लगी लगाम! नई ‘स्कूल लीव पॉलिसी’ लागू, एक साथ लंबी छुट्टी जोड़ने पर रोक; नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), प्रिंसिपल और प्रधान शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे हर शिक्षक की छुट्टी का अलग रिकॉर्ड रखें। आदेश में चेतावनी दी गई है कि जो प्रिंसिपल या प्रधान शिक्षक इन नए नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

Teachers new leave rule।पटना।बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा अनावश्यक और मनमाने ढंग से छुट्टी लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

Teachers new leave rule।राज्य सरकार ने नई ‘स्कूल लीव पॉलिसी’ की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे अब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और दूसरे शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।

नए छुट्टी नियमों के प्रमुख बिंदु:Teachers new leave rule
आकस्मिक अवकाश की सीमा: एक शिक्षक को साल में अधिकतम 16 दिन का आकस्मिक अवकाश (Casual Leave – CL) मिलेगा। साल के बीच में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 1.33 दिन प्रति माह के हिसाब से छुट्टी दी जाएगी।

अवकाश लेने की अधिकतम संख्या:
प्राथमिक स्कूल: एक दिन में सिर्फ एक शिक्षक को छुट्टी मिलेगी।
मध्य/उच्च माध्यमिक स्कूल: एक दिन में सिर्फ 10% शिक्षक ही छुट्टी पर जा सकेंगे।
इससे अधिक अवकाश देने से पहले नियंत्रक पदाधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

लंबी छुट्टी पर रोक: मनमानी तरीके से लंबी छुट्टी जोड़ने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। अब शिक्षक गर्मी की छुट्टी, दुर्गा पूजा, दिवाली या छठ जैसे बड़े अवकाशों के साथ आकस्मिक अवकाश (CL) नहीं जोड़ पाएंगे।Teachers new leave rule

विशेष आकस्मिक छुट्टी: विशेष आकस्मिक छुट्टी महीने में अधिकतम दो लगातार दिनों के लिए और केवल एक बार ही मिलेगी। इसे रविवार या अन्य सार्वजनिक छुट्टियों से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा 12 दिन की छुट्टी ली जा सकेगी।

छुट्टी के लिए प्रक्रिया:
सामान्य परिस्थितियों में, बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश लेना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अब सिर्फ आकस्मिक स्थिति में शिक्षक मोबाइल/व्हाट्सऐप पर सूचना देकर छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन औपचारिक आवेदन एक दिन पहले देना ही होगा।

लापरवाही पर कार्रवाई तय:
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), प्रिंसिपल और प्रधान शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे हर शिक्षक की छुट्टी का अलग रिकॉर्ड रखें। आदेश में चेतावनी दी गई है कि जो प्रिंसिपल या प्रधान शिक्षक इन नए नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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