Bilaspur
यौन उत्पीड़न मामले में शिक्षक की अपील खारिज, सजा के 3 साल बाद भी सेवा में कायम

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रायपुर…नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए एक शिक्षक की अपील पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उसे खारिज कर दिया है। पीड़िताओं की गवाही को एक अन्य नाबालिग छात्रा ने पुष्ट किया, जिसने यह भी बयान दिया कि उसकी सहेलियों का भी अपीलकर्ता शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। कोर्ट ने कहा कि पीड़िताओं की गवाही को खारिज करने का कोई ठोस कारण नहीं है, इसलिए विशेष न्यायाधीश का आदेश यथावत रखा गया है।
गौरतलब है कि आरोपी शिक्षक को प्रकरण के विचारण के दौरान निलंबित किया गया था। हैरानी की बात यह है कि सजा सुनाए जाने के तीन वर्ष बाद भी आरोपी शिक्षक सेवा में बना हुआ है। यह मामला शिक्षा विभाग की लापरवाही को भी उजागर करता है।





