Chhattisgarh

दुर्ग मासूम दुष्कर्म-हत्या मामला: हाईकोर्ट में जनहित याचिका

Cg news।छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले ने जहां पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है, वहीं अब इस मामले ने न्यायिक और सामाजिक मोर्चे पर भी गंभीर रूप ले लिया है।

Cg news।वैदेही सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की संचालिका पायल नगरानी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस जघन्य अपराध के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। याचिका में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द सुनवाई कर आरोपी को फांसी देने की मांग की गई है।

साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और पुलिस जांच पर निगरानी की अपील भी की गई है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं और आरोपी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते जांच को प्रभावित करने की कोशिशें हो रही हैं। पायल नगरानी ने न्यायालय से मांग की है कि पुलिस को भी जांच के दायरे में लाया जाए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।

इस पूरे मामले में एक और बड़ा कदम तब सामने आया जब दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिले का कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा।

अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दुर्ग के न्यायिक इतिहास में काला दिन था और ऐसे अपराध के आरोपी को कानूनी समर्थन देना हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। संघ के सचिव रविशंकर सिंह ने भी इस निर्णय का समर्थन किया और कहा कि पूरा वकील समाज एकजुट है और आरोपी से दूरी बनाकर न्याय के पक्ष में खड़ा है।

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