Madhya Pradesh

MP News-IAS अफसरों की पदोन्नति पर संकट: संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, DOPT का सख्त निर्देश

मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। वर्ना उनका प्रमोशन रूक सकता है।

MP News/मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस अफसरों की पदोन्नति अगले साल तक अटक सकती है। दरअसल, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अफसर 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करेंगे, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।

मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और सामान्य प्रशासन विभाग ने भी आदेश प्रसारित कर दिए हैं।

राज्य में आईएएस अधिकारियों के कुल 459 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 377 अफसर वर्तमान में कार्यरत हैं। लेकिन इनमें से लगभग 12 अधिकारी हर साल संपत्ति का ब्यौरा देने से बचते हैं, जबकि 20 से अधिक अधिकारी निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद ही विवरण जमा करते हैं।

ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए डीओपीटी ने यह नियम लागू किया है ताकि समय पर संपत्ति विवरण दाखिल करने की जवाबदेही तय हो सके।

निर्देश में साफ किया गया है कि यह कदम अखिल भारतीय सेवा कंडक्ट रूल्स 1968 के नियम 16(2) के अंतर्गत उठाया गया है। अगले वेतन मैट्रिक्स और पदोन्नति के लिए अफसरों को हर हाल में अपनी वार्षिक संपत्ति घोषणा समयसीमा के भीतर देनी होगी। डीओपीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि 31 जनवरी की आधी रात के बाद स्पैरो मॉड्यूल अपने आप ऑटो लॉक हो जाता है और उसके बाद कोई ब्यौरा सबमिट नहीं किया जा सकता।

कई बार अधिकारी ओटीपी न आने या तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर रिपोर्ट देर से जमा करने का तर्क देते हैं, लेकिन डीओपीटी ने इसे अनुचित मानते हुए साफ कहा है कि इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए अधिकारियों को पहले ही समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा।

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