हाईकोर्ट की सिंगल बैंच से ..IAS रानू , सौम्या, मनोज और सूर्यकांत की जमानत याचिका खारिज,,फैसले में जस्टिस ने कही. यह बात
DMF घोटाले में रानू, सौम्या, मनोज,सूर्यकांत की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने डीएमएफ घोटाला में आरोपी बनाए गए पूर्व आईएएस रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया, एनजीओ संचालक मनोज कुमार और कोयला माफिया सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। चारो की जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बैंच जस्टिस एनके व्यास के कोर्ट में हुई। जस्टिस ने याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार किया।
12 मई से हाईकोर्ट का समर वेकेशन शुरू हो गया है। वेकेशन के दौरान हाईकोर्ट के सिंगल बैंच में पहला और महत्वपूर्ण चर्चित ममले में सुनवाई हुई। जस्टिस एनके व्यास के कोर्ट में डीएमफ घोटाले में आरोपी बनाए गए आईएएस रानू साहू,पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया, मनोज कुमार और कोयला माफिया सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका को सुना गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजोौं से जाहिर है कि बनाए गए आरोपी धारा सात और 12 के तहत घोटाले में शामिल हैं। प्रथम दृष्टया अपराध दिखाई देता है। कोर्ट ने फैसला में स्पष्ट किया कि FIR के अलावा पेश किए दस्तावेज आरोपियों की तरफ अपराध में शामिल होने की पुष्टि करते हैं। इसलिए कोर्ट चारो याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से इंकार करता है।