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PSC की कार्यवाही पर हाईकोर्ट की रोक… सुप्रीम कोर्ट आदेश का हवाला देकर सुनाया फ़रमान

बिलासपुर…छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शनिवार अवकाश के दिन विशेष सुनवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) को आदेश दिया कि वह आवेदिका को सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र तत्काल जारी करे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रवेश पत्र रोकने की कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है।

मामला रायपुर निवासी दुर्गेश नंदिनी से संबंधित है, जो वर्तमान में रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा 21 सितंबर, रविवार को आयोजित की जानी है।

आयोग ने दुर्गेश नंदिनी का प्रवेश पत्र इस आधार पर जारी करने से इंकार कर दिया कि वह छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल में बतौर अधिवक्ता नामांकित नहीं हैं। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दुर्गेश नंदिनी ने अपने अधिवक्ता आर.एस. पटेल एवं आशीष साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

शनिवार को अवकाश के बावजूद, न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के उर्वशी कौर एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने PSC को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रवेश पत्र जारी किया जाए, ताकि वह रविवार को होने वाली परीक्षा में शामिल हो सके।

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