क्रमोन्नत वेतनमान के जनरल आर्डर से नया वेतन व एरियर्स मिलेगा,DPI से चर्चा कर जनरल आर्डर करने की मांग

Cg news।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डबल बैंच के प्रकरण क्रमांक WA No. 261 of 2023 निर्णय तथा सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3 दिनांक 24 /4/2006 के आदेश व सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन के आदेश क्रमांक एफ 10–1/2006/1–3 दिनांक 10/03/2017 के आदेश था छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 233/वित्त/ नियम/चार/09 दिनांक 10 अगस्त 2009 के आदेश को संलग्न कर ज्ञापन सौंपा है ।
जिसमें मांग किया गया है कि सोना साहू के पक्ष में हुए उच्च न्यायालय के डबल बैंच के प्रकरण क्रमांक WA No. 261 of 2023 के तहत क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने का निर्णय किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 24 /4/2006 व दिनांक 10/03/2017 को क्रमोन्नत वेतनमान के लिए 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने का जारी आदेश के तहत प्रदेश में कार्यरत सभी एल बी संवर्ग के लिए जनरल ऑर्डर जारी किया जावे।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश जिसमे एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, अतः छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश का लाभ एल बी संवर्ग के समस्त शिक्षकों को दिए जाने का जनरल आदेश जारी किया जावे।
क्रमोन्नति के जनरल ऑर्डर से नया वेतनमान व पूर्व के एरियर्स राशि का लाभ मिलेगा, पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, न्यूनतम पेंशन एवं पूर्ण पेंशन के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से लाभ प्रदान किया जावे।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र पारिक, महासमुंद जिला अध्यक्ष नारायण चौधरी, धमतरी जिला अध्यक्ष डॉ भूषण चंद्राकर, नवीन चौधरी, गेवाराम नेताम, नंद कुमार साहू, खिलावन वर्मा, पवन साहू, दिनेश साहू, कंवल राम साहू, खिलेश्वर कश्यप, लोमश साहू शामिल थे।