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शर्तें टूटीं, रजिस्ट्री चलीं: सकरी के हांफा में भू-माफिया ने कानून को दी खुली चुनौती

हांफा में कलेक्टर की शर्तें टूटीं, माफिया के हौसले बुलंद

बिलासपुर। सकरी तहसील के ग्राम हांफा की आदिवासी भूमि से जुड़ा मामला अब साधारण राजस्व अनियमितता नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक निगरानी, कानून के पालन और भू-माफिया के बढ़ते दुस्साहस का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। सरकारी दस्तावेज साफ तौर पर दर्शाते हैं कि जिस जमीन पर कलेक्टर द्वारा तीन वर्षों तक किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, वही भूमि आगे बेच दी गई और तीसरे पक्ष को सौंप दी गई।

यह वही प्रकरण है, जिसमें पहले ही दिन सामने आ चुका था कि आदिवासी भूमि की बिक्री के लिए दी गई अनुमति सामान्य नहीं बल्कि सशर्त थी। शर्तों में स्पष्ट उल्लेख था कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इसके बावजूद भूमि का भविष्य तय कर दिया गया और अब दूसरे स्तर की खरीद-फरोख्त ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सुभाष सिंह राजपूत ने उक्त भूमि को आगे अमित तिवारी और प्रदीप पटेल सहित अन्य लोगों को बेचा। यह सीधे-सीधे कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन है। सवाल केवल इतना नहीं है कि जमीन बेची गई, बल्कि यह है कि ऐसी रजिस्ट्रियां दर्ज कैसे हो गईं, जबकि कलेक्टर की शर्तें राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज थीं और सभी संबंधित कार्यालयों के संज्ञान में थीं।

सूत्रों का कहना है कि यह कोई एक रजिस्ट्री या एक सौदे तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित पैटर्न का हिस्सा है—पहले सशर्त अनुमति हासिल करना, फिर त्वरित खरीद, उसके बाद तीसरे पक्ष को विक्रय और अंत में प्रशासनिक दबाव बनाना। यही तरीका भू-माफिया के नेटवर्क को मजबूत करता है और कानून की प्रभावशीलता को कमजोर करता है।

मामला तब और गंभीर हो जाता है जब तहसील स्तर की स्थिति सामने आती है। बताया जाता है कि जब वर्तमान तहसीलदार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कलेक्टर की शर्तों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होगा, तब सुभाष सिंह राजपूत खुलेआम दबाव बनाता नजर आया। आरोप है कि वह तहसील कार्यालय में पूरे स्टाफ को हड़काते हुए यह कहता है कि “काम तो होकर रहेगा, तहसीलदार करें या न करें, बड़े अफसर से करवा लेंगे।” इस तरह का व्यवहार प्रशासनिक गरिमा और कानून व्यवस्था दोनों पर सीधा सवाल खड़ा करता है।

20 जून 2025 को संभाग आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग से जारी पत्र यह स्पष्ट करता है कि यह मामला केवल तहसील या जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस और निर्णायक कार्रवाई न होना प्रशासनिक चुप्पी को और अधिक संदिग्ध बनाता है।

ग्राम हांफा की यह जमीन अब केवल एक भूमि विवाद नहीं, बल्कि यह तय करने की कसौटी बन चुकी है कि जिले में कानून का शासन प्रभावी रहेगा या भू-माफिया के दबाव के आगे व्यवस्था झुकती नजर आएगी।

Bhaskar Mishra

पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 16 साल का अनुभव।विभिन्न माध्यमों से पत्रकारिता के क्षेत्र मे काम करने का अवसर मिला।यह प्रयोग अब भी जारी है।कॉलेज लाइफ के दौरान से पत्रकारिता से गहरा जुड़ाव हुआ।इसी दौरान दैनिक समय से जुडने का अवसर मिला।कहानी,कविता में विशेष दिलचस्पी ने पहले तो अधकचरा पत्रकार बनाया बाद में प्रदेश के वरिष्ठ और प्रणम्य लोगों के मार्गदर्शन में संपूर्ण पत्रकारिता की शिक्षा मिली। बिलासपुर में डिग्री लेने के दौरान दैनिक भास्कर से जु़ड़ा।2005-08 मे दैनिक हरिभूमि में उप संपादकीय कार्य किया।टूडे न्यूज,देशबन्धु और नवभारत के लिए रिपोर्टिंग की।2008- 11 के बीच ईटीवी हैदराबाद में संपादकीय कार्य को अंजाम दिया।भाग दौड़ के दौरान अन्य चैनलों से भी जुडने का अवसर मिला।2011-13 मे बिलासपुर के स्थानीय चैनल ग्रैण्ड न्यूज में संपादन का कार्य किया।2013 से 15 तक राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस चैनल में बिलासपुर संभाग व्यूरो चीफ के जिम्मेदारियों को निभाया। 1998-2000 के बीच आकाशवाणी में एनाउँसर-कम-कम्पियर का काम किया।वर्तमान में www.cgwall.com वेबपोर्टल में संपादकीय कार्य कर रहा हूं।
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