CG News -महिला ने वकील पर लगाए गंभीर आरोप, फर्जी FIR का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
कोंडागांव पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 506, 500, 341, 34 के तहत अपराध दर्ज कर 28 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार भी किया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। जांच के बाद पुलिस ने मामले में आरोप पत्र भी कोर्ट में पेश कर दिया है, और वर्तमान में केस विचाराधीन है। वकील की शिकायत और एफआईआर को फर्जी बताते हुए वंशिका ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। महिला ने एफआईआर रद्द करने और अधिवक्ता पर उचित कार्रवाई की मांग की है।

CG News/छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से सामने आए एक चौंकाने वाले मामले में वंशिका अग्निहोत्री नामक महिला ने एक अधिवक्ता पर धोखाधड़ी, आर्थिक शोषण और फर्जी एफआईआर दर्ज कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
CG News/महिला का आरोप है कि उसने अपने मृत पति की बीमा राशि प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए वकील की सेवा ली थी, लेकिन वकील ने कोर्ट फीस और अन्य खर्चों के नाम पर उससे अनियमित रूप से बड़ी रकम वसूल ली।
वंशिका ने बताया कि उसने अधिवक्ता को हटाने और बार काउंसिल में शिकायत करने का निर्णय लिया तो उसके विरुद्ध और उसकी महिला मित्र के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 294, 506, 500, 341 और 34 के तहत मामला दर्ज करवा दिया गया। इस एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई।
महिला का दावा है कि यह एफआईआर पूरी तरह से फर्जी है और इसे केवल उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसकी शिकायत को दबाने के इरादे से दर्ज किया गया है। इसी आधार पर वंशिका ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां उसने न केवल एफआईआर रद्द करने की मांग की है, बल्कि उस अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी अपील की है।
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक प्रक्रिया पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी है। साथ ही वकील और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।