CG NEWS:प्राचार्य पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट की रोक,अवमानना का नोटिस भी जारी

CG NEWS:बिलासपुर । व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी किरकरी हुई है । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है । गुरुवार को इस मामले पर न्यायालय में चल रही कार्यवाही के एक दिन पहले प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करने के स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर उच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताते हुए अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में अब 7 मई को अगली सुनवाई होगी।
बताते चले कि प्राचार्य के पद पर होने वाली पदोन्नति को लेकर उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं लगी हुई थी । एक ऐसे ही मामले की सुनवाई जब न्यायालय में हुई थी ,तब सरकार की ओर से न्यायालय को आश्वस्त किया गया था कि अगली सुनवाई तक प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
पिछली सुनवाई में एक पक्षकार पक्ष ने व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति के लिए सभी को एक ही साथ सुनवाई के लिए आवेदन किया था। साथ ही ये अंडरटेकिंग भी दिया था कि अगली सुनवाई तक प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी नहीं किया जायेगा। कोर्ट की सुनवाई 1 मई तय की गयी थी, लेकिन इससे पहले ही 30 अप्रैल को उच्च न्यायालय में दिये अपने ही अंडरटेकिंग के खिलाफ जाकर प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी कर दी थी ।
प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी कर विभाग ने उच्च न्यायालय में दिये अपने ही अंडरटेकिंग की अवहेलना कर दी। आज जब न्यायालय की सुनवाई शुरू हुई तो अधिवक्ताओं ने इन बातों को संज्ञान में लाया । अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष दलील पेश करते हुए बताया कि अपने ही अंडरटेकिंग के खिलाफ जाकर आदेश निकालना अवमानना की श्रेणी में आता है। जिसके बाद न्यायालय ने व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति के आदेश पर स्टे देते हुए, अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है ।