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CG NEWS:प्राचार्य पदोन्नति मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

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CG NEWS:बिलासपुर। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में पिछले तीन दिनों से लगातार सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता रिटायर्ड शिक्षक प्रकाश नारायण तिवारी के अधिवक्ता ने मंगलवार और बुधवार को अपना पक्ष रखा।
जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में प्राचार्य पदोन्नति के संबंध में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने 28, 29 और 30 जुलाई को कुल तीन दिनों तक अपना पक्ष रखा। गुरुवार को राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसर अपना पक्ष रखेंगे। गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे से सिंगल बेंच में सुनवाई शुरू होगी।
राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस प्रकृति की सभी याचिकाएं पहले ही जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में खारिज हो चुकी हैं। डिवीजन बेंच ने 9 जून से 17 जून तक लगातार सुनवाई के बाद 17 जून को अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में डिवीजन बेंच ने आपत्ति को खारिज करते हुए प्राचार्य पदोन्नति की जारी सूची से स्टे हटा दिया था और शासन के नियमों व मापदंडों को सही ठहराया था। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 1 मई को इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने इस मामले पर कोर्ट के निर्णय का इंतजार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और स्कूलों में प्राचार्य के अधिकांश पद रिक्त हैं, ऐसे में शीघ्र पदोन्नति बहुत जरूरी है। सुनवाई के दौरान संजय शर्मा, मनोज सनाढ्य, मुकेश पांडेय, रामगोपाल साहू, राजेश शर्मा, चिंताराम कश्यप, चंद्रशेखर गुप्ता, तोषण गुप्ता, अनामिका तिवारी और मोहन तिवारी सहित कई सदस्य सक्रिय रहे। एसोसिएशन की ओर से इंटरविनर अधिवक्ता अनूप मजूमदार ने भी हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।