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सीबीआई ने सेना के कर्मचारी को रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार

दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रांची के रक्षा भूमि इकाई में काम करने वाले एक हवलदार और एक निजी व्यक्ति को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत एक शिकायतकर्ता से उस जमीन पर निर्माण कार्य करने की अनुमति देने के बदले में ली गई थी, जिसे आर्मी की जमीन बताया जा रहा था।

सीबीआई ने हवलदार मुकेश कुमार राय के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी ताकि उसे आर्मी की जमीन पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जा सके।

आरोपी ने 13 जनवरी को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए भी स्वीकार किए थे। बाद में आरोपी ने शिकायतकर्ता से और 1.50 लाख रुपए की मांग की थी। 30 जनवरी को आरोपी हवलदार ने 50,000 रुपए की रिश्वत को एक किस्त के रूप में स्वीकार करने पर सहमति दी।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी हवलदार को अपने सहयोगी दिनेश कुमार राय के साथ 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।

इसके बाद, आरोपी के आवासीय परिसर पर भी तलाशी ली गई।

एक अन्य मामले में अहमदाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने तीन निजी व्यक्तियों को 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह सजा उनके द्वारा झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी में 1.18 करोड़ रुपए की छूट लेने के आरोप में दी गई है।

सजा पाए आरोपियों में समीर फतेह मोहम्मद इमामुद्दीन (जो फरार है), तेजस अरविंदभाई देसाई और अमित मुरारीलाल गुप्ता शामिल हैं। सीबीआई ने 30 नवंबर 2009 को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।

यह मामला 20 फरवरी 2009 को दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से श्रीय साई इम्पेक्स से संबंधित निर्यात दस्तावेजों को असली बताकर 1.18 करोड़ रुपए की छूट ली थी, जिससे केंद्र सरकार को अत्यधिक वित्तीय नुकसान हुआ था।

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