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पुलिस का बड़ा खुलासा: फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर कैफे संचालक गिरफ्तार

बिलासपुर…थाना सरकंडा पुलिस ने पैतृक भूमि की धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के ज़रिए जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 6 आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

ऐसे हुई शुरुआत

प्रकाश दुबे  जूना बिलासपुर निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था  कि ग्राम खमतराई, पटवारी हल्का नंबर 25, खसरा क्रमांक 672, रकबा 56 डिसमिल की पैतृक भूमि जो कि उसके पिता स्व. भैयालाल दुबे के नाम पर थी … मृत्यु उपरांत फौती नामांतरण के आधार पर प्रार्थी और उसकी मां के नाम दर्ज हो चुकी थी।

30 मार्च 2025 को  जानकारी मिली कि पैतृक भूमि को अनुज मिश्रा नामक व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दिया गया है.. भुइंया ऐप से जांच में, पता चला कि रजिस्ट्री के लिए किसी “भैयालाल सूर्यवंशी” नामक व्यक्ति को खड़ा कर मूल मालिक की पहचान बदल दी गई थी। रजिस्ट्री में गवाह के रूप में राहुल पटवा और अभिषेक दुबे शामिल थे।

पुलिस जांच में खुलासा:

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह  के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा  सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडेय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने  कार्रवाई में अब तक गिरफ्तार आरोपी:

  1. अनुज कुमार मिश्रा
  2. प्रियांशु मिश्रा
  3. राहुल पटवा
  4. मंगलदास पंडो (फर्जी पहचान देने वाला व्यक्ति)
  5. राम गोविंद पटवा
  6. दीपक कुमार साहू (साइबर कैफे संचालक)

फर्जी आधार कार्ड बना धोखाधड़ी

प्रियांशु मिश्रा के मेमोरण्डम के आधार पर यह भी उजागर हुआ कि फर्जी पहचान पत्र के निर्माण में “महामाया साइबर कैफे”, राजेन्द्र नगर चौक का बड़ा रोल था। यहां के संचालक दीपक कुमार साहू ने जनवरी 2025 में आधार कार्ड को एडिट कर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया था।

पुलिस ने दीपक साहू से पूछताछ कर फर्जी आधार कार्ड की मूल प्रति, तथा आधार बनाने में प्रयुक्त कम्प्यूटर सेट और कलर प्रिंटर को वजह सबूत में जब्त किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस का सख्त रुख:

“सरकंडा पुलिस ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हड़पने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।”
श्री रजनेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर


लागू धाराएं:

धारा 318, 338, 336(3), 340, 3(5), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला पंजीबद्ध।

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