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Rajasthan Employees Gratuity: कैबिनेट बैठक में ग्रेच्युटी को लेकर बड़ा फैसला

Rajasthan Employees Gratuity।शनिवार को भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Decision)में ग्रेच्युटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया ।

मिली जानकारी अनुसार राज्य सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अथवा डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है।

दरअसल, बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा को पूरा करते हुए अब राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप ही 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ देय होगा। इस सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन की पूर्व में जारी अधिसूचना अब 01 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट मुताबिक कैबिनेट के इस निर्णय से जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्य कार्मिक लाभान्वित होंगे और राजकोष पर 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

बता दें कि ग्रेच्युटी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट के तहत रिटायरमेंट पर दिया जाने वाला एक लाभ है। किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल काम करने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है।

मिली जानकारी अनुसार पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्‍ट, 1972 के तहत जिस भी कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं उसे अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देना होता है।

आमतौर पर यह पैसा तब मिलता है जब वो कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर वह रिटायर होता है। कंपनी में कार्य करते समय अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ग्रेच्युटी की रकम नॉमिनी को मिलती है। यहां 5 साल का नियम लागू नहीं होता है।

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