ChhattisgarhBilaspur

जंगल मद की भूमि बेचने के मामले में पटवारी निलंबित, तहसील कार्यालय में किया गया अटैच

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम तेन्दुआ के हल्का नंबर 11 का अतिरिक्त प्रभार पटवारी विनय बोले को सौंपा गया है।

बिलासपुर – कोटा तहसील अंतर्गत ग्राम तेन्दुआ के पटवारी रेवती रमन सिंह को शासकीय भूमि के फर्जी तरीके से विक्रय में लिप्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा, जिला बिलासपुर द्वारा की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी रेवतीरमन सिंह द्वारा जंगल मद की भूमि खसरा नंबर 69/2 को अवैध रूप से बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में पटवारी को मुख्यालय तहसील कार्यालय रतनपुर में अटैच किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

साथ ही, तहसीलदार कोटा को निर्देशित किया गया है कि निलंबित पटवारी को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर विभागीय जांच की कार्रवाई प्रारंभ करें।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम तेन्दुआ के हल्का नंबर 11 का अतिरिक्त प्रभार पटवारी विनय बोले को सौंपा गया है।

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