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Chhattisgarh

Employee Suspend : रिश्वतखोर लिपिक पर गिरी गाज, कलेक्टर ने किया निलंबित

Employee Suspend : जशपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जशपुर जिले में प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है।

कलेक्टर रोहित व्यास ने महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 गिरीश कुमार वारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब संबंधित कर्मचारी को भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (एसीबी) द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और वह 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहा।

पूरा मामला 8 जनवरी 2026 का है, जब अंबिकापुर एसीबी की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जशपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में दबिश दी थी। टीम ने सहायक ग्रेड-02 गिरीश कुमार वारे को शाम करीब 8:30 बजे रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। प्रशासनिक नियमों के मुताबिक, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से निलंबित किया जाता है।

कलेक्टर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, गिरीश कुमार वारे का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी नियम की धारा 9 के तहत उन्हें सेवा से निलंबित किया गया है।

निलंबन की इस अवधि के दौरान उन्हें मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी और नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा।

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