Bilaspur
चुनाव में लापरवाही का असर…गुरूजी के साथ इंजीनियर भी लपेटे में आया…दारू पीकर चुनाव कराने के जुर्म में दोनो निलंबित
सहायक अभियंता और गुरू जी निलंबित..कलेक्टर ने दिया आदेश

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बिलासपुर— नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान शराब पीकर चुनाव कराने पहुँचे दो कर्मचारियों को कलेक्टर अवनीश शरण ने निलंबित किया है।निलंबित कर्मचारी में एक सहायक अभियंता और दूसरा शिक्षक है। दोनों नशे की हालत में चुनाव कराने अपने कार्यस्थल पहुंचे थे। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है।
जानकारी देते चले कि नगर पालिका निर्वाचन के समय शासकीय प्राथमिक शाला करार शिक्षक विजय कुमार केने को मतदान अधिकारी क्रमांक दो नियुक्त किया गया था। विजय कुमार केने 10 फरवरी को मतदान सामग्री लेकर कार्यस्थल पहुंचे। इस दौरान विजय कुमार शराब के नशे में पाए गए। मामले में शिकायत के बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियम के तहत शिक्षक सहायक शिक्षक विजय कुमार केने को निलंबित किया है। शिक्षक को विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अटैच भी किया है।
इसी तरह एक अन्य मामले में त्रिस्तरीय। पंचायत चुनाव। में शामिल एक सहायक अभियंता को भी कलेक्टर ने निलंबित किया है।
निलंबन आदेश में बताया गया है कि सहायक अभियंता पौलुस बड़ा।कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग मे पदस्थ है। 17 फरवरी को मतदान दिवस के दिन पौलुस बड़ा शराब का सेवन कर। कार्यस्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेक्टर अधिकारी के कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को अंजाम दिया। कलेक्टर ने पौलुस बड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 3 और 23 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
बड़ा को जल संसाधन विभाग से अटैच किया गया है।कलेक्टर की कार्रवाई को लेकर लापरवाह कर्मचारियों में जमकर हड़कंप है।